मनीष सिसोदिया की जमानत

मनीष सिसोदिया की जमानत: सुप्रीम कोर्ट का ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’ सिद्धांत का पीएमएलए मामलों में ऐतिहासिक लागूकरण

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परिचय: मनीष सिसोदिया और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला

मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, को फरवरी 2023 में दिल्ली एक्साइज नीति के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इस नीति का उद्देश्य शराब के व्यापार को नियंत्रित करना था, लेकिन सिसोदिया पर आरोप लगा कि उन्होंने निजी विक्रेताओं को अनुचित लाभ देने के लिए कमीशन दरों को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए। सिसोदिया ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। उनकी गिरफ्तारी के बाद से मामला न्यायालय में लंबित रहा, और सिसोदिया ने कई बार जमानत याचिका दाखिल की। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि “जमानत नियम है जेल अपवाद,” जिससे उनकी जमानत को लेकर नया मोड़ आया है।

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’

अक्टूबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को एक ऐतिहासिक फैसले के तहत जमानत दी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद,” यह सिद्धांत धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत भी लागू होता है। इस सिद्धांत का आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि वैध और न्यायसंगत प्रक्रिया के तहत न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस आधार के केवल लंबे समय तक हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं है।

धारा 45 पीएमएलए के तहत जमानत के नियम

धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 के तहत, किसी भी आरोपी को जमानत पाने के लिए अदालत को दो शर्तें पूरी करनी होती हैं: पहली, अदालत को यह विश्वास हो कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है, और दूसरी, वह जमानत मिलने पर अपराध करने की संभावना नहीं रखता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इन शर्तों को लचीलापन दिया जा सकता है, विशेष रूप से जब मामला लंबे समय तक खिंचता जा रहा हो और आरोपी लंबे समय से हिरासत में हो। मनीष सिसोदिया के मामले में भी, अदालत ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त ठोस सबूत नहीं थे और सिसोदिया को केवल लंबे समय तक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं था।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व और संविधान का अनुच्छेद 21

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। अनुच्छेद 21 स्पष्ट रूप से कहता है कि “किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार।” इस संदर्भ में, अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद, किसी व्यक्ति को जेल में तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक उसके खिलाफ स्पष्ट और ठोस सबूत न हों। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद’ का सिद्धांत सिर्फ साधारण अपराधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पीएमएलए जैसे मामलों में भी लागू किया जाना चाहिए।

धारा 45 पीएमएलए के तहत ‘ट्विन कंडीशन’ की व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत धारा 45 में निर्धारित ‘ट्विन कंडीशन’ को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में लचीला रूप दिया जाना चाहिए। ‘ट्विन कंडीशन’ के अनुसार, जमानत पाने के लिए न्यायालय को आरोपी के अपराध न करने और भविष्य में अपराध की संभावना न होने की संतुष्टि होनी चाहिए। लेकिन जब मामला न्यायालय में लंबित होता है और कोई ठोस सबूत नहीं होते, तो अदालत को इन शर्तों में छूट देनी चाहिए। सिसोदिया के मामले में भी, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्ट सबूत नहीं पेश किया गया था, और मुकदमे की प्रक्रिया धीमी हो रही थी, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

न्यायालय द्वारा मुकदमे में देरी और हिरासत में रखने का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर भी जोर दिया कि मुकदमे में देरी के आधार पर आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष मुकदमे को समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है और आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत भी पेश नहीं कर पा रहा है, तो आरोपी को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। मनीष सिसोदिया के मामले में भी, यह पाया गया कि मुकदमे की प्रक्रिया धीमी थी और जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत पर्याप्त नहीं थे। इसी आधार पर सिसोदिया को जमानत दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद’ का सिद्धांत पूरी तरह से लागू हो।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भविष्य के पीएमएलए मामलों पर प्रभाव

यह फैसला न केवल मनीष सिसोदिया के लिए बल्कि भविष्य में अन्य पीएमएलए मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ गंभीर आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है। यदि अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त सबूत नहीं होते और मुकदमे में देरी होती है, तो अदालत को आरोपी को जमानत देने का अधिकार होता है। यह फैसला न केवल पीएमएलए मामलों बल्कि अन्य गंभीर मामलों में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय की मूलभूत धारणाओं को पुनर्स्थापित करता है।

अन्य नेताओं और पीड़ितों के मामलों में इस फैसले का उदाहरण

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया को दी गई जमानत न केवल पीएमएलए के तहत आरोपी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है, बल्कि यह अन्य नेताओं और पीड़ितों के मामलों में भी एक मिसाल कायम करती है। कई नेताओं और व्यक्तियों, जिन पर भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें इस फैसले से राहत मिल सकती है, क्योंकि अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्याय प्रक्रिया में देरी के आधार पर किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। यह निर्णय न्यायिक प्रणाली के भीतर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सर्वोपरि रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, चाहे आरोपी का राजनीतिक या सामाजिक स्थान कुछ भी हो।

‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’ सिद्धांत का संवैधानिक महत्व

सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’ सिद्धांत को संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़कर एक संवैधानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। अदालत ने यह कहा कि इस सिद्धांत का आधार भारतीय संविधान में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे कोई भी कानून या अधिनियम निरस्त नहीं कर सकता। पीएमएलए जैसे कठोर अधिनियम के तहत भी, अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि आरोपी की स्वतंत्रता को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना छीना नहीं जा सकता। इससे यह स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय की मूलभूत धारणाओं को सर्वोपरि मानती है, चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो।

मनीष सिसोदिया जमानत निर्णय: न्यायिक प्रक्रिया का निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। “जमानत नियम है, जेल अपवाद” का सिद्धांत भारतीय न्यायिक प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मनीष सिसोदिया के मामले में, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पर्याप्त सबूतों की अनुपस्थिति और मुकदमे की अनावश्यक देरी को देखते हुए, उन्हें जमानत पर रिहा करना न्यायसंगत है। इस निर्णय का प्रभाव केवल सिसोदिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भविष्य के पीएमएलए मामलों और गंभीर अपराधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी को उसकी स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आरोप सिद्ध न हो।

निष्कर्ष: न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम

मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल उनके लिए राहत लेकर आया, बल्कि यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के भीतर एक ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में स्थापित हुआ है। “जमानत नियम है, जेल अपवाद” का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ तालमेल बिठाता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन केवल वैध कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है। पीएमएलए जैसे कठोर कानूनों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखाया कि व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान और न्याय का संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निर्णय न केवल भविष्य के मामलों को प्रभावित करेगा, बल्कि यह न्यायपालिका के प्रति आम जनता के विश्वास को भी सुदृढ़ करेगा।

वेरा कौसा लीगल इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने “जमानत नियम है, जेल अपवाद” सिद्धांत को पुनः स्थापित किया है। यह निर्णय न्याय और स्वतंत्रता के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, वेरा कौसा लीगल यह भी मानता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तेज़ी से मुकदमों का निष्पादन आवश्यक है। हमारी फर्म इस दिशा में भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है और धनशोधन के खिलाफ चल रही लड़ाई में पूरी तरह से सहयोग करती है।

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